प्रयागराज: परिवहन विभाग ने 251 ऐसे स्कूल वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी किया है जो फिटनेस मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसके साथ ही, उन स्कूलों के प्रबंधन को भी अलग से नोटिस भेजे गए हैं जिनसे ये वाहन संबंधित हैं।
आरटीओ प्रयागराज, हिमेश तिवारी ने कहा कि यदि किसी अयोग्य वाहन से कोई दुर्घटना होती है, तो वाहन मालिक और स्कूल प्रशासन दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और स्कूल परिवहन से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जिले में लगभग 2,400 स्कूल वाहन पंजीकृत हैं। हाल ही में किए गए एक ऑनलाइन सत्यापन अभियान में 439 वाहनों के दस्तावेजों में विसंगतियां पाई गईं। इनमें से 251 को अयोग्य घोषित किया गया, जबकि 188 के दस्तावेज अधूरे थे।
अधूरे कागजात वाले 188 वाहनों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सहायक आरटीओ (प्रशासन) राजीव चतुर्वेदी ने स्कूलों को एक स्कूल परिवहन सुरक्षा समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें नायब तहसीलदार, स्थानीय पुलिस स्टेशन के एसएचओ और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
यह समिति वर्ष में चार बार बैठक करेगी और सभी स्कूल परिवहन दस्तावेजों का पूरी तरह से निरीक्षण और सत्यापन सुनिश्चित करेगी। चतुर्वेदी ने आगे कहा कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्कूल वाहनों के सुरक्षा मानकों का निरीक्षण करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। किसी भी वाहन को नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा, और स्कूल की मान्यता रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।