सूरत पॉक्सो कोर्ट का फैसला: सूरत के अमरोली इलाके में 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। दुष्कर्म के मामले में सूरत की पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सूरत कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
मिली जानकारी के अनुसार, सूरत के अमरोली इलाके में बीते फरवरी, 2025 में 12 वर्षीय नाबालिग को कोई तकलीफ होने पर पड़ोसी रबीउल शेख के घर दवा लेने गई थी। इस दौरान आरोपी रबीउल ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। कुछ महीने बाद बच्ची के शरीर में बदलाव दिखने पर परिवार ने नाबालिग की मेडिकल जांच करवाई तो पता चला कि वह गर्भवती है। पूरे मामले में बीते 26 अप्रैल, 2025 को अमरोली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी रबीउल को गिरफ्तार किया था। आरोपी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का रहने वाला था और सूरत में रहता था। पुलिस ने नाबालिग के गर्भवती होने के कारण गर्भपात के लिए कानूनी कार्यवाही की थी। बीते 27 मई, 2025 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी।
पूरे मामले में सूरत कोर्ट ने आज (16 मार्च, 2026) फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।